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UPI लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क के खिलाफ विरोध और शिकायत प्रक्रिया

व्यापारी संगठनों द्वारा 2,000 रुपये तक के UPI लेनदेन को कर-मुक्त रखने की मांग की जा रही है। साथ ही, उपभोक्ताओं को UPI भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क मांगने वाले दुकानदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के तरीकों के बारे में सूचित किया गया है।

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UPI Extra Charge Rules 2026: देश भर में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि ग्राहकों के लिए UPI पेमेंट पूरी तरह से फ्री है. दरअसल, 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले इस नियम के मुताबिक 2,000 से ज्यादा के बड़े मर्चेंट पेमेंट्स पर 0.4% का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किया गया है.

हालांकि, यह शुल्क सिर्फ व्यापारियों को अपने बैंक या पेमेंट गेटवे को देना होगा. वित्त मंत्रालय ने बैंकों को कड़े निर्देश दिए हैं कि मर्चेंट्स इस मर्चेंट डिस्काउंट रेट का बोझ ग्राहकों की जेब पर बिल्कुल न डालें. हालांकि, इसके बावजूद अगर कोई मर्चेंट या दुकानदार आपसे 2,000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज मांगता है, तो यह कानूनन अपराध है. दरअसल, सरकार और NPCI ने अपने दिशा-निर्देशों में स्पष्ट कर दिया है कि ग्राहकों के लिए UPI पेमेंट्स पूरी तरह से मुफ़्त हैं. कोई भी व्यापारी ग्राहक से एक भी रुपया अतिरिक्त नहीं ऐंठ सकता. इसके बावजूद अगर कोई मर्चेंट आपसे UPI पेमेंट पर जबरन अतिरिक्त पैसे मांगता है या पेमेंट लेने से इनकार करता है, तो आप निचे दिए गए तरीकों से उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं.

दुकानदार को स्पष्ट कहें कि NPCI और आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक ग्राहक से मर्चेंट चार्ज वसूलना पूरी तरह प्रतिबंधित है. लिहाजा, पेमेंट ऐप के Help & Support सेक्शन में जाएं. मर्चेंट के QR कोड या ट्रांजैक्शन आईडी के साथ Merchant asking for extra charges विकल्प चुनकर शिकायत दर्ज कराएं.

अगर कोई दुकानदार यूपीआई पेमेंट स्वीकार करने से मना करता है, या एक्स्ट्रा चार्ज मांगता है तो NPCI की ऑफिशियल वेबसाइट npci.org.in पर जाएं. इसके बाद Get in Touch विकल्प के तहत UPI Complaint पर क्लिक करें. फिर Transaction श्रेणी में Person to Merchant (P2M) चुनें और मर्चेंट का नाम व विवरण दर्ज कर रिपोर्ट करें.

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यदि दुकानदार अतिरिक्त पैसे काट लेता है या बदसलूकी करता है, तो आप टोल फ्री नंबर 1915 पर कॉल करके या UMANG App के जरिए मर्चेंट के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

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