पटना कंज्यूमर कोर्ट ने सिनेमा हॉल पर पानी की बोतल अधिक कीमत पर बेचने के लिए जुर्माना लगाया
पटना के एक सिनेमा हॉल और कोका-कोला पर एमआरपी से अधिक कीमत पर पानी की बोतल बेचने के लिए 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह मामला लगभग 10 वर्षों तक चला, जिसके बाद उपभोक्ता अदालत ने यह फैसला सुनाया।
First reported 1 day ago · latest update 3 hours ago
जागरण संवाददाता, पटना। सिनेमा हाल में 20 रुपये का बोतलबंद पानी 50 रुपये में बेचना सिनेपोलिस व कोका-कोला कंपनी को भारी पड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इसे अनुचित एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार मानते हुए दोनों पर कुल 85 हजार का जुर्माना लगाया है।
उपभोक्ता को 25 हजार रुपये क्षतिपूर्ति व 10 हजार रुपये वाद व्यय तो 50 हजार रुपये राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने का आदेश दिया गया है।
परिवादी 23 सितंबर 2016 को सिनेपोलिस थिएटर में फिल्म देखने गया था। वहां बाहर से पानी लाने पर रोक थी। जब उन्होंने सिनेमा हाल में पानी की बोतल ली तो खुले बाजार में 20 रुपये में मिलने वाली बोतल के लिए उनसे 50 रुपये वसूले गए।
आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्र और सदस्य रजनीश कुमार ने अपने आदेश में कहा कि उपभोक्ता को बाहर से पानी लाने से रोककर अधिक कीमत पर उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। एक ही उत्पाद के लिए मनमाने ढंग से दोहरी कीमत वसूलना उपभोक्ता हितों के खिलाफ है।
आयोग ने सिनेपोलिस और कोका-कोला को खुले बाजार की प्रचलित कीमत से अधिक पर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर या अन्य उत्पाद बेचना बंद करने का भी निर्देश दिया। साथ ही बोतलों पर अधिकतम खुदरा मूल्य स्पष्ट व पठनीय रूप से प्रदर्शित करने का आदेश दिया। 45 दिनों में आदेश का अनुपालन नहीं होने पर निर्धारित राशि पर नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।
आयोग ने विधिक माप विज्ञान विभाग और उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय को भी एक ही उत्पाद की मनमानी दोहरी कीमत वसूलने रोकने को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है।
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